Lok Sabha द इलेक्शन लॉ बिल 2021 पास: Election Law Amendment Bill 2021 लोकसभा में पास, वोटर कार्ड को मतदाता सूची से जोड़ने की अनुमति देगा संशोधित बिल

संसद के लोकसभा में आज चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 पास हो गया। इस बिल में वोटर कार्ड से आधार कार्ड लिंक करने का प्रस्ताव भी शामिल किया गया है।

नई दिल्ली, एजेंसी।
संसद के लोकसभा में आज चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 पास हो गया। इस बिल में वोटर कार्ड से आधार कार्ड लिंक करने का प्रस्ताव भी शामिल किया गया है। 
इस संशोधन के बाद ये विधेयक 2021 मतदाता सूची डेटा को आधार से जोड़ने की अनुमति देगा। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने आज सुबह इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया। 
इसके बाद विधेयक के मसौदे को लेकर विपक्षी दलों ने सवाल खड़े करते हुए हंगामा कर दिया। हालांकि विपक्षी दलों के विरोध के बीच इस बिल को लोकसभा में मंजूरी मिल गई। 
लोकसभा की मंजूरी के बाद राज्यसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा।आज लोकसभा में विधेयक का मुख्य विपक्षी दलों ने जमकर विरोध किया।
 इसमें कांग्रेस समेत विपक्ष की अधिकतर पार्टियों ने विरोध किया। कांग्रेस पार्टी ने इस विधेयक को संसद की स्थायी समिति में भेजने की मांग की। 
वहीं दूसरी ओर केंद्रीय कानून मंत्री रिजिजू ने विपक्ष का विरोध खारिज कर दिया। रिजिजू ने यह कहते हुए विरोध खारिज किया कि आधार और वोटर कार्ड को लिंक करने से फर्जी वोटर्स पर लगाम लग जाएगी। 
लोकसभा में कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने कहा कि आधार केवल निवास का प्रमाण होना है, इससे नागरिकता का प्रमाण नहीं होता। 
अगर आप मतदाताओं से आधार मांग रहे हैं, तो उससे आपको केवल एक दस्तावेज मिलेगा। जो उसके नागरिकता को नहीं, बल्कि निवास को बताता है। ऐसे करने से गैर नागरिकों को वोट दे रहे हैं। 
चुनाव कानून विधेयक 2021 के मसौदे में साफ कहा गया है कि मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान को रोकने के लिए मतदाता पहचान कार्ड को आधार से जोड़ा जाएगा। इसमें मतदाता सूची को भी आधार से जोड़ने का प्रस्ताव है।