सौगात : केंद्र की भांति अब राज्य कार्मिको के लिए भी स्वास्थ्य योजना लागू, प्रदेश के कार्मिको को मिलेगा 10 लाख तक का कैशलेश उपचार
प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य कर्मचारियों अधिकारियों को बड़ी सौगात देते हुए प्रदेश में राजस्थान गर्वनमेंट हैल्थ स्किम (RGHS) को मंजूरी दे दी हैं।
जयपुर। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य कर्मचारियों अधिकारियों को बड़ी सौगात देते हुए प्रदेश में राजस्थान गर्वनमेंट हैल्थ स्किम (RGHS) को मंजूरी दे दी हैं। केंद्र सरकार की योजना सेन्ट्रल गर्वमेंट हैल्थ स्किम की तर्ज पर अब राज्य के विधायकों, पूर्व विधायकों सहित राज्य सरकार, निगम, बोर्ड एवं निकायों के कर्मचारी अधिकारियों और पेंशनरों को बेहतर उपचार देने के उद्देश्य से इस स्कीम को लागू किया गया हैं। जो 1 जुलाई लागू हो गई हैं। इस योजना के तहत करीब 13 लाख लाभार्थी परिवारों को इनडोर आउटडोर एवं स्वास्थ्य संबंधी जांच की कैशलेश सुविधा राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों, अनुमोदित निजी अस्पतालों एवं निजी जांच केंद्रों पर प्राप्त हो सकेगी। आपको बता दें कि 1 जनवरी 2004 से पूर्व नियुक्त कार्मिको एवं पेंशनरों को असीमित आउटडोर की सुविधा मिलेगी, वहीं 1 जनवरी 2004 के बाद की नियुक्ति वाले कार्मिको को विकल्प लेने पर 5 लाख रुपये तक की कैशलेश इनडोर उपचार सुविधा, क्रिटिकल बीमारियों के लिए 5 लाख तक की अतिरिक्त चिकित्सा सुविधा तथा 20 हज़ार रुपये तक की वार्षिक सीमा की आउटडोर चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल सकेगा। जिन कार्मिको को वर्तमान में 3 लाख रुपए तक के बीमाधन की सीमा में केवल आईपीडी सुविधा उपलब्ध हैं, उन्हें आरजीएचएस में भी यह सुविधा पूर्व की भांति निःशुल्क प्राप्त करने का विकल्प भी मौजूद रहेगा। इसके साथ ही अब इस योजना में न्यायिक एवं अखिल भारतीय सेवा में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों, 1 जनवरी 2004 से पूर्व नियुक्त एवं बाद में नियुक्त राज्य सरकार के कार्मिको एवं पेंशनरों तथा स्वायत्तशाषी संस्थाओं, पांचों बिजली कंपनियों, आरईएसएल, आरएसएमएम तथा जयपुर मेट्रो के करीब 5.30 लाख लाभार्थी परिवारों का पंजीयन आरजीएचएस पोर्टल पर किया जा चुका हैं। इस स्कीम के प्रथम चरण में पंजीकृत लाभार्थियों को आईपीडी एवं डे-केयर की कैशलेस सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।