विश्व: जर्मनी ने सख्त कोविड उपायों को दी मंजूरी
समाचार एजेंसी टीपीए की रिपोर्ट के अनुसार, इनमें देशभर में हवाई जहाज और लंबी दूरी की ट्रेनों में एफएफपी2 मास्क पहनना अनिवार्य है।

समाचार एजेंसी टीपीए की रिपोर्ट के अनुसार, इनमें देशभर में हवाई जहाज और लंबी दूरी की ट्रेनों में एफएफपी2 मास्क पहनना अनिवार्य है।
6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के साथ-साथ स्टाफ को भी मेडिकल मास्क पहनने की अनुमति होगी।
पूरे जर्मनी में क्लीनिक और नर्सिग होम में मास्क अनिवार्य हैं और प्रवेश से पहले कोविड जांच की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने की जरूरत होगी।
संघीय राज्य संक्रमण के स्तर के आधार पर 1 अक्टूबर से 7 अप्रैल तक और सुरक्षात्मक आवश्यकताओं को लागू करने में सक्षम होंगे।
इनमें स्थानीय बसों और ट्रेनों और अन्य सार्वजनिक रूप से सुलभ इनडोर क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से मास्क पहनना शामिल है।
यदि कोई व्यक्ति सांस्कृतिक, मनोरंजक या खेल आयोजनों और रेस्तरां में भाग लेने के दौरान नेगेटिव रिपोर्ट पेश करता है, तो उसे मास्क की लगाने से अनिवार्य छूट रहेगी।
इसके अलावा, मास्क की जरूरत के अपवादों को इस सबूत के साथ अनुमति दी जा सकती है कि व्यक्ति को टीके के दोनों डोज लग चुके हैं और वह ठीक हो गया है।
नियोजित नियम इस महीने की शुरुआत में स्वास्थ्य मंत्री कार्ल लॉटरबैक (एसपीडी) और न्याय मंत्री मार्को बुशमैन (एफडीपी) द्वारा प्रस्तावित एक अवधारणा से उपजा है।
लुटेरबैक ने बुधवार को कहा, उपकरणों के इस सेट के जरिए हम कोरोना लहर में गिरावट लाने के उपाय कर सकते हैं।
राज्यों को जरूरत के मुताबिक उपायों को अपनाने का हर अवसर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि कोविड नीति का लक्ष्य उच्च मृत्युदर, कई खोए हुए कार्य दिवसों और गंभीर दीर्घकालिक परिणामों से बचना है।
कैबिनेट द्वारा स्वीकृत मसौदा अब बुंडेस्टाग को जाता है, जहां इसे 8 सितंबर को पारित किया जा सकता है।
बुंदेसरत या संसद के ऊपरी सदन को भी अपनी मंजूरी देनी होगी। वसंत में कोविड के नियमों को तेजी से कम किया गया था।
दुकानों में एक सामान्य मुखौटा की जरूरत और सार्वजनिक कार्यक्रमों में पहुंच प्रतिबंधों में ढील दी गई थी।
--आईएएनएस
पीटी/एसजीके
पढें विश्व खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News) के लिए डाउनलोड करें First Bharat App.