जालोर @सायला पूर्व सरपंच पर एक ओर मामला: जालोर सायला के पूर्व सरपंच सुरेश राजपुरोहित पर फर्जी पट्टा बनाने का एक ओर मामला दर्ज, अप्रेल 2021 में फर्जी पट्टे के अन्य मामले में हो चुके गिरफ्तार

जिले के सायला गांव के पूर्व सरपंच व भारतीय जनता पार्टी के पुर्व युवा मोर्चा के महामंत्री सुरेश राजपुरोहित के खिलाफ अब एक ओर मुकदमा दर्ज किया गया है। पूर्व सरपंच राजपुरोहित पर सायला पुलिस थाने में एक ओर फर्जी पट्टा बनाने का मामला दर्ज कराया गया है।

जालोर सायला के पूर्व सरपंच सुरेश राजपुरोहित पर फर्जी पट्टा बनाने का एक ओर मामला दर्ज, अप्रेल 2021 में फर्जी पट्टे के अन्य मामले में हो चुके गिरफ्तार

राजेन्द्रसिंह दूदौड़
जालोर।
जिले के सायला गांव के पूर्व सरपंच व भारतीय जनता पार्टी के पुर्व युवा मोर्चा के महामंत्री सुरेश राजपुरोहित(Suresh Rajpurohit) के खिलाफ अब एक ओर मुकदमा दर्ज किया गया है। पूर्व सरपंच राजपुरोहित पर सायला पुलिस थाने में एक ओर फर्जी पट्टा बनाने का मामला दर्ज कराया गया है। यहां आपको बता दें कि पूर्व सरपंच राजपुरोहित अप्रेल 2021 में फर्जी पट्टा प्रकरण में गिरफ्तार हो चुके। वहीं इस पर पूर्व सरपंच के साथ उनके सहयोगी पूर्व उप सरपंच विक्रम सिंह दहिया, ग्राम सेवक सहित छह अन्य लोगों के खिलाफ कूट रचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी पट्टा बनाने का मामला सामने आया है। 
यह है मामला
सायला पुलिस थाने में अभिजीत सुथार पुत्र बंशीलाल सुथार ने मामला दर्ज  कर बताया किमहावीर कॉलोनी में जुगराज जीनगर के घर के पास सार्वजनिक जमीन आई हुई है। जिसका खसरा नम्बर 2101 तथा 2102 है जो राजस्व भूमि गैर मुमकिन बेरा एवं सड़ा उल्लेखित है। जिसका समस्त ग्राम वासी उपयोग करते है। इस जमीन में ग्राम पंचायत का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अप्रार्थी प्रवीण पुत्र देवाराम जाति मेघवाल निवासी सायला ने धोखाधड़ी कर कुट रचित दस्तावेज एवं झूठे शपथ पत्र पेश कर उक्त खसरा नम्बर पर ग्राम सायला की राजस्व भूमि पर ग्राम पंचायत ने आवासीय पट्टा प्राप्त करने के लिए आवेदन किया। इस पर तत्कालीन सरपंच सुरेश राजपुरोहित ने वार्ड पंच गंगाराम मेघवाल, कानाराम राणा एवं पूर्व उपसरपंच विक्रमसिंह दहिया की कमेटी बनाकर जांच रिपोर्ट उपरोक्त भूमि की मंगवाई। उक्त कमेटी के सदस्यों ने झूठी रिपोर्ट 4 अगस्त 2019 को बनाकर दे दी जो पूर्णतया झूठी है। वही अप्रार्थी प्रवीण कुमार ने शपथ पत्र 20 जुलाई 2019 की झूठी इबारत के साथ पेश किए जो अपराध है। उक्त शपथ पत्र व जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन सरपंच व ग्राम सेवक द्वारा 24 दिसम्बर 2019 को पट्टा संख्या 32 दायर दिनांक 22 जुलाई 2019 को मित्तल संख्या 792 जारी किया गया जो गैर कानूनी है। वही प्रवीण कुमार द्वारा आवेदन के साथ झूठा शपथ पत्र देकर अप्रार्थीगण गंगाराम कानाराम व पूर्व उपसरपंच विक्रमसिंह दहिया द्वारा झूठी मौका रिपार्ट देकर ग्राम सेवक , सरपंच द्वारा राजस्व भूमि पर जान बूझकर कूटरचित पट्टा जारी कर पट्टे से प्राप्त होने वाली राजस्व राशि को ग्राम पंचायत सायला की रोकड़ बही में जमा न कर उक्त राशि को हड़प करने का आपराधिक कृत्य किया है। जो सरासर गैर कानूनी है। जिसको लेकर सायला पुलिस थाने में पूर्व सरपंच, पूर्व उप सरपंच विक्रमसिंह दहिया सहित छह जनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
अप्रेल 2021 में गिरफ्तार हो चुके राजपुरोहित
पूर्व सरपंच सुरेश राजपुरोहित सायला गांव के सरपंच बनने के बाद से ही विवादों में आ गए। राजपुरोहित के खिलाफ पुलिस थानों में कई फर्जी पट्टे बनाने के मुकदमे दर्ज हो चुके है। पूर्व में राजपुरोहित गिरफ्तार भी हो चुके है। इनके खिलाफ गत वर्ष अक्टूबर माह में सायला गांव निवासी बलवन्तसिंह ने सायला थाने में एक लिखित रिपोर्ट पेश कर मामला दर्ज करवाया था। इसमें सायला के पूर्व सरपंच सुरेश राजपुरोहित सहित 6 लोगों के खिलाफ एक फर्जी पट्टा बनाने के आरोप लगाए गए थे। चूंकि इससे पहले बलवंत सिंह के विरुद्ध एससी एसटी एक्ट में एक मामला दर्ज हो चुका था इसलिए इस मामले की जांच भी जालोर डिप्टी के हवाले की गई थी। जालोर डिप्टी ने पूरे मामले की तफ्तीश कर सायला के पूर्व सरपंच सुरेश पुरोहित को दोषी मानते हुए गिरफ्तार कर लिया था। 


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