Mumbai स्पशेल कोर्ट देशमुख की याचिका: Money Laundering मामले में गिरफ्तार हुए अनिल देशमुख की डिफॉल्ट जमानत याचिका खारिच
महाराष्ट्र में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार हुए अनिल देशमुख की डिफॉल्ट जमानत याचिका विशेष कोर्ट ने खारिज कर दी। अनिल देशमुख की ओर से गत सप्ताह आईपीसी की धारा 167 2 के तहत डिफॉल्ट जमानत के लिए याचिका दायर की थी।
मुंबई, एजेंसी।
महाराष्ट्र में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार हुए अनिल देशमुख की डिफॉल्ट जमानत याचिका विशेष कोर्ट ने खारिज कर दी।
अनिल देशमुख की ओर से गत सप्ताह आईपीसी की धारा 167 2 के तहत डिफॉल्ट जमानत के लिए याचिका दायर की थी।
इस मामले को गत सप्ताह शुक्रवार को अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए आज सुनाया और याचिका खारिज कर दी।
आपको बता दें कि देशमुख की इस याचिका का प्रवर्तन निदेशालय ने विरोध किया था। ईडी की ओर से कोर्ट में कहा गया था कि अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इनके खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लिया है।
ऐसे में इस याचिका का कोई महत्व नहीं है। ईडी ने कहा कि एक बार चार्जशीट या पूरज चार्जशीट दायर हो जाने के बाद इस जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता।

ईडी ने अनिल देशमुख को पिछले साल 2 नवंबर 2021 को गिरफ्तार किया था। अभी देशमुख्या न्यायिक हिरासत में ही है। ईडी ने देशमुख और उनके बेटे के खिलाफ 29 दिसंबर को 7 हजार पेज की पूरक चार्जशीट दायर की थी।
इनसे पहले देशमुख के निजी सचिव संजीव पालाडे, निजी सहायक कुंदन शिंदे सहित एक दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ चार्जशीट पहले ही दायर हो चुकी है। बताया जा रहा है कि यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग और वसूली से जुड़ा हुआ है।
देशमुख पर आरोप थे कि गृहमंत्री रहते हुए उन्होंने सचिन वझे से हर माह 100 करोड़ रुपए देने की मांग की थी। इसको लेकर सीबीआई ने अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद ईडी ने सीबीआई की एफआईआर के आधार पर कार्रवाई की थी।
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