सिरोही में चुनाव आचार संहिता लागू: प्रदेश में सिरोही, जोधपुर सहित 6 जिलों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव 3 चरणों में

राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 6 जिलों (भरतपुर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, सवाईमाधोपुर एवं सिरोही) के जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव की घोषणा कर दी है।

प्रदेश में सिरोही, जोधपुर सहित 6 जिलों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव 3 चरणों में

जयपुर।
राज्य निर्वाचन आयोग(State Election Commission) ने प्रदेश के 6 जिलों (भरतपुर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, सवाईमाधोपुर एवं सिरोही) (Bharatpur, Dausa, Jaipur, Jodhpur, Sawai Madhopur and Sirohi) के जिला परिषद (Zilla Parishad) एवं पंचायत समिति (Panchayat Samiti) सदस्यों के आम चुनाव की घोषणा कर दी है। 3 चरणों में होने वाने चुनाव के लिए 26 अगस्त, 29 अगस्त और 1 सितंबर को मतदान होगा, जबकि 4 सितंबर को संबंधित जिला मुख्यालयों पर मतगणना करवाई जाएगी। आयोग के मुताबिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही इन सभी 6 जिलों के जिला परिषद एवं पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे। चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा(Election Commissioner PS Mehra) ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया में सम्मिलित 6 जिलों में कुल 77 लाख 94 हजार 3 सौ मतदाता पंजीकृत हैं, इनमें से 41 लाख 23 हजार 30 पुरुष, 36 लाख 71 हजार 246 महिलाएं व 24 अन्य मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि 6 जिलों के 200 जिला परिषद सदस्य, 1564 पंचायत समिति सदस्य, 6 जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख एवं 78 प्रधान, उप प्रधानों के लिए चुनाव होना है।

चुनावी रैली और सभाओं पर प्रतिबंध
चुनाव आयुक्त मेहरा के मुताबिक कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए सब प्रकार की चुनावी रैली, आम सभाओं पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उम्मीदवार केवल 5 समर्थकों के साथ घर-घर जाकर जनसंपर्क कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान हालात को देखते हुए मतदान के समय में बढ़ोतरी करते हुए मतदान का समय प्रातः 7.30 बजे से सायं 5.30 बजे तय किया गया है। इसके साथ ही नाम निर्देशन पत्रों को प्रस्तुत करने के लिए भी उम्मीदवार को 1 दिन अतिरिक्त दिया गया है, ताकि भीड़ से बचते हुए आवेदन किया जा सके।

11 अगस्त से शुरू होगा नामांकन
चुनाव आयुक्त ने बताया कि तीनो चरणों के चुनाव के लिए 11 अगस्त को अधिसूचना जारी होगी। नाम निर्देशन पत्र 16 अगस्त 3 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। 15 अगस्त को (रविवार) को नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुुत नहीं किए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 17 अगस्त को की जाएगी, जबकि 18 अगस्त अपरान्ह 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। नाम वापसी के तुरंत बाद चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। 
प्रथम चरण के चुनाव 26 अगस्त को 
उन्होंने बताया कि प्रथम चरण के लिए 26 अगस्त (गुरूवार), द्वितीय चरण के लिए 29 अगस्त (रविवार) और तृतीय चरण के लिए 1 सितंबर (बुधवार) को प्रातः 7.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक मतदान करवाया जाएगा। 4 सितंबर को जिला मुख्यालयों पर प्र्रातः 9 बजे से मतगणना प्रारंभ हो जाएगी। प्रमुख, प्रधान का चुनाव 6 सितंबर (सोमवार) को जबकि उप प्रमुख, उप प्रधान का चुनाव 7 सितंबर (मंगलवार) को होगा। उन्होंने बताया कि मतदान, मतगणना एवं अन्य कार्य के लिए समस्त चरणों के लिए लगभग 65 हजार कार्मिकों का नियोजन किया जाएगा। आयुक्त ने बताया कि चुनाव के दौरान केंद्र, राज्य सरकार और अयोग द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन की पूर्ण पालना की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि इन आम चुनाव में चुनाव कार्य, मतदान दलों में नियुक्त किए जाने वाले कार्मिकों को कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी हो। इसके लिए नियोजित किए जाने वाले कार्मिकों आवश्यकतानुसार प्राथमिकता के आधार पर शिविर का आयोजन कर उनका टीकाकरण किया जाए। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा चुनाव के दौरान विभिन्न गतिविधियों यथा ईवीएम की एफएलसी, मतदान दलों के प्रशिक्षण, नाम निर्देशन पत्रों का प्रस्तुतिकरण, संवीक्षा एवं नाम वापसी, चुनाव प्रचार, मतदान तथा मतगणना संबंधी चुनाव कार्य में सम्मिलित होने वाले कार्मिकों, चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों एवं मतदाताओं को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए गाइडलाइन जारी की गई है।

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