राशन के लिए नाम जुडवाने का अवसर: राजस्थान की जनता को राशन के लिए नाम जुडवाने का बड़ा अवसर, नई जनसंख्या को देखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में वृद्धि के लिए सीएम ने केन्द्र को लिखा पत्र
राष्ट्री्य खाद्य सुरक्षा योजना में नये पात्र व्यक्ति का नाम खाद्य सुरक्षा योजना में सम्मिलित करने के लिए अपीलीय प्रक्रिया लागू है, जिसके तहत पात्र व्यक्ति निर्धारित आवेदन पत्र के साथ समावेशन पात्रता श्रेणी के आधारभूत दस्तावेज संलग्न कर संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी के समक्ष ऑनलाइन अपील प्रस्तुत कर सकता है।
जयपुर, 29 जनवरी।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 29 दिसम्बर को केंद्रीय खाद्य मंत्री को पत्र लिखकर वर्ष 2011 की जनगणना के बाद प्रदेश में बढ़ी हुई आबादी के अनुरूप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे में आने वाले परिवारों की संख्या में 15 प्रतिशत की वृद्धि करने का आग्रह किया है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों पर जवाब दे रहे थे। गोदारा ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 9 के प्रावधान के अनुसार किसी भी राज्य की जनसंख्या के प्रकाशन योग्य सुसंगत आंकड़ों के कवरेज क्षेत्र में तभी संशोधन किया जाएगा, जब आंकड़े नई जनसंख्या के अनुसार प्रकाशित किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा केंद्रीय खाद्य मंत्री को पत्र लिखकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बढ़ी हुई जनसंख्या को देखते हुए 15 प्रतिशत की वृद्धि करने का अनुरोध किया गया है।
खाद्य मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा के अनुसार राजस्थान में 4 करोड़ 46 लाख की सीलिंग सीमा निर्धारित है। नई जनसंख्या के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं होने तक इस सीमा में संशोधन नहीं किया जा सकता है।
इससे पहले विधायक छगन सिंह राजपुरोहित के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना से किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम नहीं हटाया गया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्री्य खाद्य सुरक्षा योजना में नये पात्र व्यक्ति का नाम खाद्य सुरक्षा योजना में सम्मिलित करने के लिए अपीलीय प्रक्रिया लागू है, जिसके तहत पात्र व्यक्ति निर्धारित आवेदन पत्र के साथ समावेशन पात्रता श्रेणी के आधारभूत दस्तावेज संलग्न कर संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी के समक्ष ऑनलाइन अपील प्रस्तुत कर सकता है।
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