घरेलू हिंसा का मामला: पत्नी का भरण पोषण नहीं करने पर पति को हुई जेल

जिस पर परिवादिया कि और से न्यायालय में घरेलु हिंसा अधिनियम का परिवाद पेश कर स्वंय तथा बच्चे के लिए भरण पोषण की राशि की मांग की जिस पर न्यायालय ने आरोपी पति को सात हजार रूपये प्रतिमाह राशि जमा कराने के आदेश पारित किये थे।

पत्नी का भरण पोषण नहीं करने पर पति को हुई जेल

केकड़ी

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या दो ने पत्नी व बच्चे के भरण पोषण की राशि नहीं देने पर पति अजहरूद्दिन पुत्र रज्जाक निवासी कनेई कलां को जेल भेजने के आदेश दिए हैं।

परिवादिया प्रवीणा बानू के अधिवक्ता डॉ. मनोज आहूजा ने बताया कि आरोपी अजहरूद्दिन ने उसकी पत्नी परिवादिया का परित्याग कर रखा है.

जिस पर परिवादिया कि और से न्यायालय में घरेलु हिंसा अधिनियम का परिवाद पेश कर स्वंय तथा बच्चे के लिए भरण पोषण की राशि की मांग की जिस पर न्यायालय ने आरोपी पति को सात हजार रूपये प्रतिमाह राशि जमा कराने के आदेश पारित किये थे।

न्यायालय द्वारा जारी आदेश की वसूली हेतु परिवादिया की और से उसके अधिवक्ता डॉ. मनोज आहूजा व भैरू सिंह राठौड़ ने 11 माह की राशि 77 हजार रूपये वसूली हेतु आवेदन पत्र पेश किया जिस पर न्यायालय की और से जारी वसूली वारंट की पालना नहीं की गई.

इस पर परिवादिया के अधिवक्ता ने आरोपी के खिलाफ आदेश की अवमानना करने पर सिविल जेल भेजने की मांग की। जिस पर न्यायाधीश ने आरोपी को एक महीने के लिए जेल भेजने के आदेश पारित किये। आदेश की पालना में आरोपी को जेल भेजा गया।

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