जानें क्या है मामला: बिहार सरकार के पूर्व मंत्री को 2 साल की जेल और 5 हजार रुपये का जुर्माना

बिहार सरकार के पूर्व मंत्री को 2 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। बिहार की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मारपीट के मामले में पूर्व मंत्री ददन पहलवान को दो साल की सजा सुनाई है।

बिहार सरकार के पूर्व मंत्री को 2 साल की जेल और 5 हजार रुपये का जुर्माना

पटना | बिहार सरकार के पूर्व मंत्री को 2 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। बिहार की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मारपीट के मामले में पूर्व मंत्री ददन पहलवान को दो साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने ददन पहलवान के अलावा भी 10 और दोषियों को इस मामले में दो साल के लिए जेल भेज दिया है। इसी के इन सभी पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 

ये भी पढ़ें:- Terrorist Attack: पुलवामा में आतंकियों की कायराना हरकत, गैर कश्मीरी मजदूर को मारी गोली

2005 में दर्ज हुआ था मारपीट का मुकदमा
एमपी-एमएलए कोर्ट ने इन सभी दोषियों पर मारपीट के अलावा दर्ज की गई अन्य संगीन धाराओं को सबूतों के अभाव में खारिज कर दिया। बता दें कि, बक्सर के डुमरांव से विधायक रहे ददन पहलवान समेत 11 लोगों के खिलाफ रामजी सिंह यादव ने 25 अक्तूबर 2005 को मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसके बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 323, 341, 307, 504 एवं 379 के तहत पूर्व मंत्री ददन यादव के आलावा 10 और दोषियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की थी।

ये भी पढ़ें:- खासियत कर देगी हैरान: फुटबॉल के दो मैदान के बराबर है भारत का पहला स्वदेशी युद्धपोत ‘आईएनएस विक्रांत’, पीएम मोदी आज सौंपेंगे नौसेना को

Must Read: जेल से ही चलेगी सरकार और जेल में होगी केबिनेट की बैठक!

पढें राजनीति खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News) के लिए डाउनलोड करें First Bharat App.

  • Follow us on :