बिलकिस बानो Case: आपराधिक मामलों के आरोपियों को सम्मानित करना गलत, अन्यायपूर्ण : फडणवीस
भंडारा जिले में हाल ही में 35 वर्षीय एक महिला के साथ तीन दिनों से अधिक समय तक सामूहिक बलात्कार पर चर्चा के दौरान यह संदर्भ आया और फडणवीस ने कहा कि बिलकिस बानो मामले को विधायिका में उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
मुंबई, 23 अगस्त। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा कि दोषी अपराधियों को सम्मानित करना गलत और अनुचित है, जैसा कि 2002 के गुजरात के बिलकिस बानो मामले में हुआ था।
बिलकिस बानो के 20 साल पुराने बलात्कार मामले में आरोपियों के स्वागत और माल्यार्पण का जिक्र करते हुए फडणवीस ने विधायिका से कहा कि इस तरह की हरकतें गलत हैं और न्यायोचित नहीं हो सकतीं।
भंडारा जिले में हाल ही में 35 वर्षीय एक महिला के साथ तीन दिनों से अधिक समय तक सामूहिक बलात्कार पर चर्चा के दौरान यह संदर्भ आया और फडणवीस ने कहा कि बिलकिस बानो मामले को विधायिका में उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
दो दशक पुराने मामलों में उम्रकैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को शीर्ष अदालत के आदेश के बाद 14 साल जेल में बिताने के बाद 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया।
उन्हें 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या में दोषी ठहराया गया था।
गोधरा जेल से उनकी रिहाई 1992 की छूट नीति के तहत भारतीय जनता पार्टी शासित गुजरात सरकार की कार्रवाई के तहत कैदियों की समय से पहले रिहाई की अनुमति के रूप में हुई।
जेल से रिहा होने के बाद दोषियों का माला पहनाकर स्वागत किए जाने के बाद राज्य सरकार को आक्रोश का सामना करना पड़ा।
जनवरी 2008 में, मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने सभी 11 आरोपियों को सामूहिक बलात्कार और हत्याओं का दोषी पाया था और उन्हें जेल में उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
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