Rajiv Gandhi: पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे की रिहाई के आदेश, 31 साल बाद जेल से आएगा बाहर

सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में दोषी और उम्र कैद की सजा काट रहे एजी पेरारिवलन की रिहाई का आदेश दिया है।

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे की रिहाई के आदेश, 31 साल बाद जेल से आएगा बाहर
supreme court

नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में दोषी और उम्र कैद की सजा काट रहे एजी पेरारिवलन की रिहाई का आदेश दिया है। जिससे बाद हत्या में आरोपी 31 साल बाद जेल से बाहर आएगा।

तमिलनाडु सरकार से रिहाई के बाद भी रोके रखा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल ने पीएम राजीव गांधी की हत्या में दोषी पाए गए पेरारिवलन की दया याचिका के निपटारे में ज्यादा समय लिया है। पेरारिवलन ने अपनी याचिका में कोर्ट से कहा था कि, तमिलनाडु सरकार ने उसे रिहा करने का फैसला लिया, लेकिन राज्यपाल ने फ़ाइल को काफी समय तक अपने पास रोके रखा और बाद में राष्ट्रपति के पास भेज दिया। ऐसा करना संविधान विरुद्ध है।

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कोर्ट ने पहले सुरक्षित रख लिया था फैसला
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पेरारिवलन की ओर से दायर याचिका पर एएसजी, तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और लिखित दलीलें दो दिनों में दाखिल करने को कहा गया था।

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गौरतलब है कि, इससे पहले 11 मई को हुई सुनवाई में केंद्र ने पेरारिवलन की दया याचिका राष्ट्रपति को भेजने के राज्यपाल के फैसले का सुप्रीम कोर्ट में बचाव किया था। केन्द्र की ओर बचाव करते हुए कहा गया था कि, केंद्रीय कानून के तहत दोषी ठहराए गए शख्स की सजा में छूट, माफी और दया याचिका के संबंध में याचिका पर केवल राष्ट्रपति ही फैसला कर सकते हैं। ऐसे में बेंच ने केंद्र जवाब मांगा था कि, अगर इस दलील को स्वीकार कर लिया जाता है तो राज्यपालों की ओर से दी गई अब तक की छूट अमान्य हो जाएगी। 

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