राजस्थान रालसा का थीम प्लान जारी: रालसा ने जेल, विमंदित बाल गृहों, बाल गृहों, नारी निकेतन, वन स्टॉप सेन्टर, रैन बसेरों के नियमित निरीक्षण के दिए निर्देश

रालसा के एक्शन प्लान के अनुसार जेल, विमंदित बाल गृहों, किशोर गृहों, संप्रेषण गृहों, बाल गृहों, आश्रय गृहों एवं विशेष गृहों, नारी निकेतन, वन स्टॉप सेन्टर, स्वाधार गृह, रैन बसेरो एवं वरिष्ठ नागरिक गृहों आदि का समय-समय पर निरीक्षण किया जाएगा। 

रालसा ने जेल, विमंदित बाल गृहों, बाल गृहों, नारी निकेतन, वन स्टॉप सेन्टर, रैन बसेरों के नियमित निरीक्षण के दिए निर्देश

जयपुर।
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए एक विशेष थीम पर एक्शन प्लान जारी कर समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को इस संबंध में आवश्यक दिशा—निर्देश जारी किए जाते है। इस एक्शन प्लान के अनुसार ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा वर्षभर कार्य किया जाता है।
रालसा के एक्शन प्लान के अनुसार जेल, विमंदित बाल गृहों, किशोर गृहों, संप्रेषण गृहों, बाल गृहों, आश्रय गृहों एवं विशेष गृहों, नारी निकेतन, वन स्टॉप सेन्टर, स्वाधार गृह, रैन बसेरो एवं वरिष्ठ नागरिक गृहों आदि का समय-समय पर निरीक्षण किया जाएगा। 
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे परिसरों में उचित साफ-सफाई व स्वच्छता का वातावरण है तथा उक्त संस्थानों में निवासरत व्यक्तियों को मानकों के अनुसार पर्याप्त और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।
प्राधिकरण के सदस्य सचिव ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा इन संस्थानों में निवासरत व्यक्तियों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए उचित साधन और व्यवस्था कि निगरानी की जाएगी। 
इसके साथ ही जेल में प्रत्येक कैदी, चाहे विचाराधीन या दोषी. यदि उसका प्रतिनिधित्व उसके निजी वकील द्वारा नहीं किया गया है, तो ऐसे कैदी का प्रतिनिधित्व निःशुल्क विधिक सहायता के तहत किया जाना सुनिश्चित किया जाए। 
पैरोल पर रिहाई, या कानून के तहत उपलब्ध अन्य राहत के लिए याचिका अथवा आवेदन दायर करने के लिए उचित कानूनी प्रतिनिधित्व की कमी वाला कोई दोषी ना रहे।
इसके अतिरिक्त रालसा द्वारा अप्रैल माह में विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस. रालसा की विभिन्न योजनाओं पर आधारित शिविरों तथा सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं पर विधिक साक्षरता शिविरों व नुक्कड नाटकों व रेडियो टॉक शो के माध्यम से आमजन को विधिक साक्षर करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी किए गए हैं।

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