गाड़ी चलाने वालों सावधान!: पीछे की सीट पर बैठने वालों ने नहीं बांधी सीट बेल्ट तो करनी होगी जेब खाली
दिल्ली में एक्सीडेंट की घटनाओं में हताहत लोगों की बढ़ती संख्या को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा के प्रयासों को तेज करते हुए बुधवार से गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठने वाले लोगों के लिए भी सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।
नई दिल्ली | देश की राजधानी दिल्ली में गाड़ी चलाने वालों सावधान! अब कार में सवारी करने के दौरान ट्रैफिक नियम का उल्लघंन किया तो जेब खाली करनी पड़ सकती है। दिल्ली में रियर सीट बेल्ट बांधना अनिवार्य हो गया है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो भारी जुर्माना देना होगा।
एक्सीडेंट में हताहत लोगों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण का प्रयास
दिल्ली में एक्सीडेंट की घटनाओं में हताहत लोगों की बढ़ती संख्या को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा के प्रयासों को तेज करते हुए बुधवार से गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठने वाले लोगों के लिए भी सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।
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नहीं लगाई बेल्ट तो देना होगा 1 हजार रुपए का जुर्माना
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, अगर कोई भी वाहन चालक या सवारी इन नियमों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन्हें 1 हजार रुपए का जुर्माना भुगतना होगा। दिल्ली पुलिस जुर्माना लगाने में देरी भी नहीं करती है। ट्रैफिक पुलिस ने अपने विशेष अभियान के पहले दिन ही नियमों का पालन नहीं करने वाले वालों के खिलाफ 17 चालान काट भी दी है। आपको बता दें कि सड़क पर सुरक्षा नियमों का पालन करने को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस काफी एक्टिव है। इसके लिए दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से सीट बेल्ट पहनने और तेज गति में वाहन न चलाने की अपील भी करती रहती है।
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