राजस्थान रोडवेज अनुकंपा नियुक्ति मामला: राजस्थान रोडवेज में पिता की जगह विवाहित पुत्री को मिली अनुकंपा नियुक्ति, सीएम गहलोत ने नियमों में दी छूट

राज्य सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति मामले में अधिसूचना एवं परिवहन विभाग के आदेशों के तहत अविवाहित होने की बंदिश हटा दी। इसके बाद रोडवेज में 3 मृतक कर्मचारियों की विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई।

राजस्थान रोडवेज में पिता की जगह विवाहित पुत्री को मिली अनुकंपा नियुक्ति, सीएम गहलोत ने नियमों में दी छूट

जयपुर।
राजस्थान रोडवेज द्वारा शुक्रवार को वर्षों से उलझे तीन प्रकरणों में मुख्यमंत्री की भावना को दृष्टिगत रखते हुए विवाहित पुत्रियों को अनुकम्पा नियुक्ति के आदेश प्रदान किए गए। 
ये प्रकरण में उन विवाहित पुत्रियों के थे जो तत्समय प्रचलित नियमों में प्रावधान नहीं होने के कारण नियुक्ति की पात्र नहीं थी। 
राज्य सरकार की अधिसूचना एवं परिवहन विभाग के आदेशों के तहत अविवाहित होने की बंदिश हटने के कारण अब पात्रता की श्रेणी में आ गई। 
मुख्यमंत्री द्वारा अक्टूबर, 2021 में कैबिनेट में निर्णय लिया गया था कि यदि मृत्यु के समय मृतक आश्रित की श्रेणी में किसी परिवार में सिर्फ विवा​हित पुत्री ही सेवा के लिए पात्र है, तो ऐसी स्थिति में विवाहित पुत्रियों को भी विवाहित पुरूषों की तर्ज पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जा सकती है।
मुख्यमंत्री की इस अवधारणा को गम्भीरता से लेते हुए परिवहन विभाग के संचालक मण्डल की सितम्बर, 2021 में आयोजित 296 वीं बैठक में निर्णय लेकर विभाग की सहमति से सिर्फ नियमों में संशोधन कर दिया गया। 
इस संबंध में तत्कालीन निगम कर्मी स्व. नन्द किशोर, चालक, झालावाड आगार की विवाहिता पुत्री  ज्योति पाटीदार, स्व. रमेश चन्द्र गुर्जर, चालक, चित्तौड़गढ आगार की विवाहिता पुत्री कविता गुर्जर एवं स्व० महेश कुमार बोहरा, कनिष्ठ अभियन्ता-बी, केन्द्रीय कार्यशाला जोधपुर की विवाहिता पुत्री शीला पुरोहित को कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं।
इन्हीं प्रकरणों के साथ 9 अन्य प्रकरणों के नियुक्ति आदेश भी जारी हुए। इस प्रकार रोडवेज में मृतक आश्रितों के 9 महीनों में अब तक कुल 371 प्रकरणों में नियुक्ति आदेश जारी किये गए हैं।

Must Read: Army's 3 Grenadier बटालियन के अधिकारी, पूर्व सैनिक और ग्रामीणों की उपस्थिति में Colonel Shiv singh ने मनाया 100वां जन्मदिन

पढें लाइफ स्टाइल खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News) के लिए डाउनलोड करें First Bharat App.

  • Follow us on :